बजट 2022 जानने की आप भी इस आर्टिकल में आए हैं तो हम आपको आज का budget बताएंगे कि देश का बजट क्या है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी आज ke article में हम आपको देने वाले हैं।
Budget 2022: तारीख और समय budget 2022 date
budget 2022 date वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट (Budget 2022 Date) पेश करेंगी. बजट भाषण 1.30 घंटे से 2 घंटे तक चल सकता है. आपको बता दें कि साल 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक चलने वाला बजट (Budget 2022 Time) भाषण देश के इतिहास में सबसे लंबा था.
budget 2022 date देश के बजट के बारे में आम जनता को भी काफी ज्यादा उम्मीदें होती है व्यापारी वर्ग को भी काफी ज्यादा उम्मीद होती है क्योंकि महंगाई जैसे-जैसे बढ़ रही है तो उसके लिए कोई राहत की किरणें मिल जाए इसकी उम्मीद आम जनता रखती है और व्यापारी वर्ग रखता है सबसे ज्यादा टैक्स जो देते हैं आयकर विभाग को वह नौकरी पैसे वाले लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ छूट मिल रही है या नहीं रहे उसके बारे में भी उनको भी जाना होता है कई बार मोदी सरकार के फैसले ने भारत के नागरिकों को परेशान और हैरानी किया है तो जानते हैं क्या है बजट 2022
निर्मला सीताराम जो कि वित्त मंत्री है भारत की वह 1 फरवरी को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है और इन बजट के काम से लगातार इनकम टैक्स में छूट मांग रहे हैं जो कि कामकाजी लोग हैं वह छूट मांग रहे हैं उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम यह मांग पूरी होगी ए एन आई के एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है जो भी टैक्स भरते हैं उनको थोड़ी राहत दे सकती है ऐसा कहा जा रहा है तो चलिए जानते हैं और जानकारी
2014 में हुआ था बदलाव।
2014 आम आदमी को आयकर से छूट मिले ना मिले 8 साल हो चुके हैं मोदी सरकार ने आयकर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर ढाई लाख कर दी थी और तब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और 60 वर्ष से ज्यादा और 80 से कम के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी थी
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जानकार कह रहे हैं कि इस साल सरकार बजट में के करदाताओं के लिए बड़ी राहत दे सकती है और जिस से भी मूल आई कर सीमा डायलॉग से बढ़ाकर तीन लाख का ऐलान शायद हो सकता है जबकि युवर स्टोर का जो आयकर टैक्स है वह तीन लाख से बढ़ाकर 3:30 लाख करने की संभावना की जा सकती है यही नहीं सिर्फ आईसलैब को भी मौजूदा 15 लाख से ऊपर संशोधित करने की संभावना बताई जा रही है।
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नए और पुराने टैक्स के बारे में जानकारी
नए एक्स व्यवस्था के तहत ढाई से 500000 के बीच की इनकम पर 5% से टैक्स लगता है वही पुरानी व्यवस्था के तहत 500000 से 7:30 लाख तक की पर्सनल इनकम पर 20% की टैक्स लगाया जाता है जबकि नई व्यवस्था के तहत टैक्स की दर 10 फ़ीसदी है वही पुरानी अवस्था में 7:30 लाख से 1000000 के बीच के इनकम पर 20% की दर से टैक्स लगता है जबकि नई व्यवस्था के अनुसार यह 15 फ़ीसदी दर
किया गया है
नया आयकर स्लैब
0 से ढाई लाख तक 0%
2.5 से 500000 तक 5%
500000 से 7:30 तक 10%
7:30 लाख से 1000000 तक 15%
10 लाख से 12:30 लाख 20%
12:30 लाख से 15 लाख 25%
15 लाख याहू पर वर्क 30 फ़ीसदी
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पुराना आयकर स्लैब
2.5 लाख तक 0%
2.5 से 5 लाख तक 5%
5 लाख से 10 लाख तक 20 परसेंट
10 लाख से ऊपर 30 परसेंट